
CCI ने Amazon-Future सौदे की मंजूरी निलंबित की, Amazon पर 202 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने Amazon-Future सौदे के लिए आशीर्वाद निलंबित कर दिया है और Amazon पर 202 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सीसीआई अनबॉर्न पेस्टबोर्ड की उस शिकायत पर सुनवाई कर रहा था जिसमें एमेजॉन के निवेश के लिए अपनी मंजूरी रद्द करने की मांग की गई थी।
आदेश के अनुसार निर्धारित दंड का भुगतान क्षति के 60 दिनों के भीतर किया जाना है।
आदेश के अनुसार, अमेज़ॅन द्वारा गलत जानकारी प्रस्तुत करने और सामग्री विवरण को छिपाने के लिए जुर्माना लगाया गया है।
साथ ही, अमेज़ॅन के लिए सीसीआई का जुर्माना 2 करोड़ रुपये सूचना पर अंकुश लगाने के लिए और 200 करोड़ रुपये दायित्व के संदर्भ में संयोजन को सूचित करने में विफलता के लिए है। अरब अगर आप दायित्वों के संयोजन को सूचित नहीं करते हैं।
सीसीआई ने अमेज़ॅन को बिक्री के लिए एक विस्तृत फॉर्म 11 फिर से दाखिल करने के लिए कहा है और माना है कि वर्तमान आशीर्वाद अब मान्य नहीं है।
कई दिनों पहले एक रॉयटर्स की रिपोर्ट में अमेज़ॅन के हवाले से कहा गया था कि एक आशीर्वाद छोड़ने की शक्ति एक कठोर शक्ति थी और वैधानिक प्राधिकरण (इस मामले में सीसीआई) के लिए उपलब्ध नहीं थी जब तक कि स्पष्ट रूप से भारतीय कानून में नहीं दिया गया।
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया डीलर्स (CAIT) ने अमेज़न के स्टेशन पर सवाल उठाया है और तर्क दिया है कि अगर अमेज़न को ऐसा लगता है, तो उसे आवाज़ नहीं उठानी चाहिए थी।
नवंबर से पहले, अनबोर्न रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) के स्वतंत्र निदेशकों ने सीसीआई को पत्र लिखकर 2019 के आशीर्वाद को छोड़ने का अनुरोध किया था।