
सुप्रीम कोर्ट ने INX मीडिया मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत की खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने INX मीडिया मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत खारिज कर दी
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी। चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम गिरफ्तारी से इनकार कर दिया।
शीर्ष अदालत ने श्री चिदंबरम की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी कि उन्होंने मामले में अग्रिम जमानत नहीं दी।
जस्टिस आर.बनुमथी और ए.एस. बोपन्ना ने कहा कि अग्रिम जमानत देने के लिए यह उचित मामला नहीं है।
चिदंबरम ने कहा कि इस मामले में अग्रिम जमानत की जांच में बाधा आएगी।
शीर्ष अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी को मामले की जांच करने की पर्याप्त स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।